241وَلِلمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعروفِ ۖ حَقًّا عَلَى المُتَّقينَफ़ारूक़ ख़ान & अहमदऔर तलाक़ पाई हुई स्त्रियों को सामान्य नियम के अनुसार (इद्दत की अवधि में) ख़र्च भी मिलना चाहिए। यह डर रखनेवालो पर एक हक़ है